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Friday 23 March 2018

सीबीएसई के 10 वीं-12 वीं के छात्रों को नहीं अलॉट होंगे 134 ए के तहत स्कूल

** सीबीएसई में एनरोलमेंट नंबर दर्ज होने के कारण शिक्षा विभाग ने लिया फैसला
** जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा, वो नहीं होगा अलॉट 
फतेहाबाद: सीबीएसई में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और वह 134 ए के तहत दूसरे स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं तो यह इस बार संभव नहीं हो पाएगा। शिक्षा विभाग ने 10 और 12 वीं के विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट करने पर रोक लगा दी है। अगर कोई विद्यार्थी आवेदन भी करता है तो उसे स्कूल नहीं दिया जाएगा, आवेदन रद कर दिया जाएगा। एनरोलमेंट नंबर को लेकर आ रही दिक्कत को लेकर इस बार शिक्षा विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। यानि की जो विद्यार्थी सीबीएसई में पढ़ रहे हैं तो वहीं से ही उन्हें 10 वीं 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। वह स्कूल नहीं बदल सकता है। 
शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी 10 वीं में 134 ए के तहत दाखिला लेता है तो दूसरे स्कूल में जाने पर उसका एनरोमेंट नंबर नहीं बदलता है। सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले 9 वीं व 11 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एनरोलमेंट नंबर जारी होते हैं जो अगली कक्षा में भी वो ही रहते हैं। इसके चलते सीबीएसई में 10 वीं व 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी स्कूल नहीं बदल सकता है। 124 स्कूलों ने नहीं दी सीटों की जानकारी, जारी होंगे नोटिस : खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के तहत 64 स्कूल आते हैं। इन से 20 मार्च तक शिक्षा विभाग ने खाली सीटों की जानकारी मांगी थी, लेकिन अभी तक 39 स्कूलों ने ही जानकारी दी है। 24 स्कूलों ने जानकारी नहीं दी है। चेतावनी दी गई है अगर सीटों की जानकारी नहीं दी तो नोटिस जारी होंगे। 
139 स्कूलों ने दी 859 सीटों की जानकारी : 
अब तक 39 स्कूलों ने सीटों की जानकारी दी है जिसके मुताबिक खंड फतेहाबाद में अभी तक 859 सीटें 134 ए के तहत सामने आई हैं। इसके अलावा 24 स्कूलों से जानकारी आना अभी बाकि है। पिछले साल करीब 1200 सीटें थी।
ये रहेगा शेड्यूल 
10 अप्रैल तक विद्यार्थी 134 ए के तहत आवेदन कर सकते हैं। 15 अप्रैल को परीक्षा होगी। 18 अप्रैल को विभाग कक्षा दूसरी से आठवीं तक रिजल्ट जारी करेगा। 20 अप्रैल को कक्षा 9 से 12 का रिजल्ट जारी होगा। काउंसलिंग में वो ही विद्यार्थी भाग ले सकेगा, जिसके 55 फीसदी से ज्यादा नंबर हैं।
जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा, वो नहीं होगा अलॉट 
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसे वह स्कूल अलॉट नहीं होगा। इसके अलावा विद्यार्थी आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल, इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पिछले स्कूल की अंक तालिका आदि दस्तावेज चाहिए।

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