.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Thursday 16 November 2017

हाई कोर्ट ने पीजीटी शिक्षकों के रिक्त पदों पर मेरिट से भर्ती के दिए आदेश

** साल 2012-13 में चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति न लेने कारण खाली रह गए थे पद 
** सरकार ने मेरिट में रह रहे उम्मीदवार को नियुक्ति देने से कर दिया था इन्कार
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीजीटी शिक्षकों के उन पदों पर मेरिट सूची के अनुसार अगले उम्मीदवारों को नियुक्ति दे, जो चयनित उम्मीदवार के नियुक्ति न लेने से खाली रह गए थे। 
साल 2012-13 में तत्कालीन हुड्डा सरकार के दौरान हरियाणा में हंिदूी, अंग्रेजी, बायोलॉजी के पीजीटी शिक्षकों की भर्ती की गई थी। मगर कई चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति न लेने के कारण खाली रह गए थे। इसके बाद मेरिट सूची में चयनित उम्मीदवार के बाद के आवेदकों ने नियुक्ति लेने के लिए सरकार को क्लेम किया, लेकिन सरकार ने इन्कार कर दिया। 
सरकार के इस फैसले के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने इन याचिका पर फैसला देते हुए सरकार को इन पदों पर दो महीने के भीतर मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों की भर्ती के आदेश दिए हैं।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.