.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Thursday 22 June 2017

पेंशन, ग्रेच्युटी, फंड आदि काट कर क्लेम देना अनुचित: हाईकोर्ट

** अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी के वेतन को भी नहीं काटा जा सकता: हाईकोर्ट
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन, ग्रेच्युटी, फंड आदि को काट कर क्लेम देना अनुचित है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मोटर वाहन दुर्घटना के क्लेम में से मृतक कर्मचारी के सेवा लाभ की कटौती नहीं की जा सकती। पीएफ, ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन व अन्य लाभ तो कर्मचारी की सामान्य मौत की स्थिति में भी मिलने ही हैं। ऐसे में दुर्घटना की स्थिति में हुई मौत पर इसे सामान्य परिस्थिति की मौत नहीं माना जा सकता और एक्सीडेंट क्लेम में से इन लाभों की कटौती नहीं हो सकती। 
यह है मामला : 
पंजाब पुलिस के एक हेड कांस्टेबल कौशल कुमार की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी पूनम मलिक ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम टिब्यूनल गुरदासपुर में केस दायर किया। मृतक के परिवार में पत्नी के बूढ़ी मां व एक छोटा बच्चा था। इस मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम टिब्यूनल ने 7 मार्च, 1998 में कांस्टेबल की आय 3434 रुपये मानते हुए उनके आश्रितों को 384,000 रुपये बतौर मुआवजा भुगतान करने के आदेश दिए थे। पंजाब सरकार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम टिब्यूनल के 7 मार्च 1998 के इस फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि हेड कांस्टेबल की मौत एक्सीडेंट में न होकर अन्य प्रकार से होती तो भी यह हित जारी किए जाते।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.