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Sunday 5 March 2017

एचटेट प्रमाण पत्र वैलिड या एक्सपायर, दुविधा में अभ्यर्थी

** वैलिडिटी डेट एक्सपायर होने के बाद जारी हुए हैं प्रमाण पत्र
** विभाग के पत्र के अनुसार डेट आॅफ इश्यू के अनुसार है प्रमाणपत्र की वैलिडिटी 
बवानी खेड़ा : सीटेट,यूपीटेट के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट में एससी विकलांग छात्रों के लिए पास नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत बोर्ड ने पांच साल पहले तक का रिजल्ट रिवाइज कर दिया है। इससे 3342 परीक्षार्थियों को फायदा हुआ है। बोर्ड ने प्रमाणपत्र भेजने भी शुरू कर दिए है। 2011 में पात्रता परीक्षा देने वाले की परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुके हैं। 
गौरतलब है कि हुड्डा सरकार ने पहली बार 2008 में अध्यापकों के लिए पात्रता की परीक्षा की शुरूआत की थी। उस समय इसे एसटीईटी के नाम से जाना जाता था। हरियाणा में इसके सकारात्मक परिणाम को देखते हुए एनसीटीई ने पूरे देश में लागू करने के आदेश जारी कर दिए। एचटेट के नाम से पहली बार 2011 में परीक्षा ली गई। उस समय के नियमों के अनुसार सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थियों को 60 प्रतिशत,एससी श्रेणी के परीक्षार्थियों को 55 प्रतिशत अंक लेने पर पास का नियम बनाया गया। इसके बाद विकलांग श्रेणी के परीक्षार्थियों ने कोर्ट में केस कर पांच प्रतिशत की छूट प्राप्त कर ली। बोर्ड ने इसे लागू तो कर दिया पर 83 अंक लेने वालों को पास माना। 

2011 में ग्रेस की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने वाले छात्र अध्यापक संघ ने एससी तथा विकलांग छात्रों के लिए मांग की थी जिस प्रकार सीटेट में 82 नंबर वाला पास होता है तो हरियाणा में क्यों नहीं। यूपी में भी परीक्षार्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस किया। जहां 83 की 82 नंबर वालों को पास माना जाने लगा। 2015 में 83 नंबर पाने वाले कुलदीप ने भी हाईकोर्ट में केस डाला। अब बोर्ड ने भी 82 नंबर पाने छात्रों को योग्य मान बोर्ड की साइट पर नई लिस्ट डाल दी है।  
तो ये फिर क्या है... 
उधर, डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन ने तीन मार्च को जारी एक पत्र में कहा है कि जिस तारीख को सर्टिफिकेट जारी हुआ है। पांच वर्ष बाद उस माह की अंतिम तारीख तक उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। यहां ये भी उलझन है है जो प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उनमें डेट ऑफ इश्यू तो वर्तमान की है पर उस पर वैलिडिटी पुराने हिसाब से दी जा रही है। ऐसे में इन प्रमाण पत्रों को आवेदक एक्सपायर मानें या फिर अगले पांच साल तक वैलिड। 
सरकार करेगी फैसला 
बोर्ड चेयरमैन डाॅ. जगबीर सिंह ने बताया हाईकोर्ट के केस के चलते 82 नंबर पाने वाले एससी विकलांग वाले परीक्षार्थियों की लिस्ट बोर्ड साइट पर डाल दी गई है। वैधता का फैसला सरकार को करना है।




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